लखनऊ :-उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायतचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए एक नयी गाइड लाइन जारी की है। इस नयी गाइड लाइन के अनुसार कोरोना संक्रमित भी चुनाव लड़ सकेंगे साथ ही पंचायत चुनाव में वह भी अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे।राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़े नियम भी बनाये है। बिना मास्क लगाए कोई भी प्रत्याशी पर्चा नहीं भर पाएंगे।
वहीं रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में बिना मास्क के प्रत्याशी नहीं जा सकेंगे। जबकि कक्ष में उन्हें प्रवेश से पहले साबुन और सेनेटाइजर से हाथ भी धुलने होंगे ।
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चुनाव प्रचार के लिए भी बनाये गए है नियम
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए भी नियम बनाये है। चुनाव प्रचार के दौरान एक साथ पांच से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे । जबकि इस दौरान उन्हें कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा ।
राज्य चुनाव आयोग ने कोविड नियमो का कड़ाई से पालन हो इसके लिए भी पूरा बंदोबस्त किया है। इसके लिए स्वास्थ विभाग की टीम भी लगाई जाएगी। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी कोविड नियमों का पालन करवाएंगे।चुनाव के दौरान सभी नियमों का पूरी तरह और कड़ाई से पालन हो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भी लिखा है।